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MOHALI. पंजाब के मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में दो युवकों को पकड़ा गया है। शिमला जिला पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। होस्टल में कई छात्राओं के नहाते समय बनाए गए अश्लील वीडियो के मामले में अब गहरी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हिमाचल के रोहड़ू से पकड़े गए आरोपी सनी ने छात्रा को प्रेम के जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो मांगा और इसके बाद अपने दोस्त रंकज वर्मा और एक अन्य युवक के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल कर उससे दूसरी छात्राओं के अश्लील वीडियो बनवाए। आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत कौर दियो की अगुआई में तीन महिला पुलिस अधिकारियों की एसआइटी गठित कर दी गई है, जो इस मामले की जांच करेगी।
दो आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार
डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस मामले में शिमला पुलिस पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रही एमएमएस बनाने वाली आरोपी छात्रा भी रोहड़ू के एक व्यवसायी की बेटी है। आरोपी छात्रा ने एमएमएस अपने साथी सनी को भेजे थे। पंजाब पुलिस से सूचना मिलने के बाद शिमला पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी छात्रा के साथी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। डीजीपी कुंडू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शिमला मोनिका भुटुंगरू इस मामले में एसएसपी मोहाली के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। डीजीपी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संवेदनशीलता और व्यावसायिकता के साथ पंजाब पुलिस के अनुरोध पर ये कार्रवाई की है। अब तक पुलिस का दावा था कि आरोपित छात्रा ने एक अपना ही वीडियो बनाया था, लेकिन कोर्ट में बताया गया कि छात्रा ने दो वीडियो बनाए थे। दूसरा वीडियो किसी और छात्रा का था। इस मामले में दोनों वार्डन को निलंबित कर दिया गया है।
आरोपियों के इन जगहों से जुड़े तार
पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने इन वीडियो को कहीं बेचा तो नहीं है। मामले के तार गुजरात और मुंबई से भी जुड़ रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी छात्रा, उसका बॉयफ्रेंड सनी और रंकज वर्मा को खरड़ अदालत ने सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन पर मुंबई समेत अन्य महानगरों से लगातार फोन कॉल्स आ रही थीं। यह फोन कॉल्स क्यों आ रही थीं, इसका पता नहीं चला है लेकिन इससे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के फोन जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। साथ ही जिन नंबरों से फोन आ रहे थे, उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है।
अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ सकता है महंगा
क्या आप जानते हैं कि इस तरह से किसी का अश्लील वीडियो बनाना और उसे आगे फॉरवर्ड करना सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। जानिए आईटी कानूनों के एक्सपर्ट क्या कहते-
अगर कोई व्यक्ति किसी का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता है तो आईपीसी एक्ट की धारा 66 ई के तहत उसे दोषी सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इसमें दोषी को बेल मिल सकती है। यदि मामला अंतरंग वीडियो (जिसमें प्राइवेट पार्ट दिख रहे हों या संभोग की स्थिति हो) का है तो सजा की मियाद 5 साल और हो सकती है। अगर जिस शख्स का वीडियो बनाया गया है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो मामला चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आ जाता है। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।