बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रु. का जुर्माना

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Neha Thakur
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बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में  कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रु. का जुर्माना

GHAZIPUR. उत्तरप्रदेश के गाजीपुर कोर्ट ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में अंतिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि एक दूसरे मामले में अफजाल अंसारी पर दोपहर 2 बजे फैसला आएगा।



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अंसारी



बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।



ये है मामला



एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी। साल 2007 के इस मामले में बीते 1 अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।



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कृष्णानंद राय पर की थी 400 राउंड फायरिंग



पूर्व बीएसपी विधायक मुख्‍तार अंसारी ने 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो बीजेपी विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी। इसी मामले में गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है।

 


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