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दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक समन्वय और कार्य कुशलता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब राज्य के मंत्री और विधायक अपनी बैठकों में जिलाधिकारी (DM), अपर जिलाधिकारी (ADM) और उपजिलाधिकारी (SDM) को नहीं बुला सकेंगे। इन अधिकारियों को बैठक में शामिल कराने के लिए संबंधित मंत्री या विधायक को पहले मुख्य सचिव से कम से कम 48 घंटे पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।
राजस्व मंत्री की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग के सचिव द्वारा जारी किए गए इस आदेश ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अफसरों को अनावश्यक और बार-बार बैठकों में बुलाने की प्रवृत्ति से व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसी बैठकों से न केवल उनके मुख्य कार्यों में बाधा बन रही है, बल्कि इससे शासन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
राजस्व विभाग द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकना और उनकी दक्षता को सुनिश्चित करना है।
आदेश के अनुसार, बार-बार बुलाए जाने से अधिकारियों के प्रमुख कार्यों जैसे आपदा प्रबंधन, जन सेवाएं, कानून-व्यवस्था और जमीन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही है।
इसके अलावा, कई बार अधिकारियों को बिना एजेंडा या अस्पष्ट विषयों पर चर्चाओं के लिए बुलाया जाता है, जिससे उनकी कार्य योजनाएं बाधित होती हैं और जनता से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होती हैं।
हालांकि आदेश के पीछे प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य बताया गया है, लेकिन यह फैसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी माना जा रहा है। कुछ विधायक इसे अपने अधिकारों में कटौती के तौर पर देख सकते हैं, जबकि अधिकारी वर्ग ने इस कदम का स्वागत किया है।
विधायकों के एक वर्ग ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस आदेश से जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है, जबकि कुछ अन्य नेताओं ने कहा कि इस निर्णय से अधिकारियों को जन मुद्दों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
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