मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों ठुकराई पूर्व डिप्टी सीएम की अर्जी?

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Vikram Jain
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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों ठुकराई पूर्व डिप्टी सीएम की अर्जी?

NEW DELHI. दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के व्यवहार को सही नहीं बताते हुए अपने फैसले में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है। उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा। वे गवाहों को प्रभावित कर सकते है। अब सिसोदिया हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 





निचली अदालत के फैसले के खिलाफ HC पहुंचे थे सिसोदिया 





शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि कि सिसोदिया प्रभावशाली स्थिति में है, उनके खिलाफ आरोप काफी गंभीर है। उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वो बाहर निकलते ही गवाहों को प्रभावित कर सकते है। और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है। वे पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके पास 18 विभाग रहे है, इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। बता दे कि, निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, इसे लेकर सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 मई को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 





शराब घोटाला एक सोची-समझी साजिश: CBI





CBI की ओर कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि शराब घोटाला सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। प्रॉफिट मार्जिन पांच से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है। इस पर चर्चा नहीं है। फाइल में ब्याज दर बढ़ाने का कारण शामिल होना चाहिए जांच एजेंसी ने कहा कि यह थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं? ताकि इसके बदले उनको रिश्वत मिल सके। GOM की 22 मार्च की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सीबीआई ने कहा कि अगर बुचिबाबू की 20 मार्च की चैट से इसका मिलान करें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि दोनों में सीधा कनेक्शन है। एजेंसी ने ये भी कहा कि साउथ ग्रुप के अनुसार नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया। 





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दरअसल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। अब हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे।



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