कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन केस: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी
Aman Vaishnav | Oct 15, 2026, 14:13 IST
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बिना शर्त माफी मांगी
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर पाबंदियां लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। पुलिस ने दो हलफनामे दाखिल कर कहा कि कोर्ट के किसी आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया। कमिश्नर ने कोर्ट से उनके खिलाफ जारी अवमानना नोटिस वापस लेने और मामला खत्म करने की भी अपील की है।
क्या है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की माफी का पूरा मामला?
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने पेश हुआ। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का उनका कोई इरादा नहीं था।
हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने क्या-क्या दीं दलीलें?
- आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया: दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की जानबूझकर या सोची-समझी योजना के तहत अनदेखी नहीं की थी।
- इंटरनेट पर सीमित दायरे में रोक: पुलिस ने जानकारी दी कि पूरे शहर का नेट बंद नहीं था। सिर्फ रायसीना हिल के 4 किलोमीटर के दायरे में ही मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी।
- मेट्रो स्टेशनों की पाबंदियां तुरंत घटाईं: सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने 303 में से बंद किए गए 57 मेट्रो स्टेशनों की संख्या घटाकर 45 कर दी थी। इसके अलावा 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशनों को आम लोगों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया था।
- हिरासत में लिए गए लोगों की देखभाल: पुलिस ने बताया कि जिन (CJP Protest) लोगों को पकड़ा गया था, उन्हें 2 से 6 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया था। साथ ही उन्हें गरम, ताजा और बढ़िया खाना भी खिलाया गया था। साथ ही राजनीतिक नेताओं को थानेदार (SHO) के कमरे में पूरे सम्मान से बैठाया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट में नहीं चिपकाया कोई नोटिस: दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर कोई नोटिस नहीं लगाया गया था।
- 240 से ज्यादा पुलिस वाले हुए घायल: पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20 जुलाई को निकाले गए चलो संसद मार्च के दौरान भीड़ की तरफ से हुई हिंसा में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
- अवमानना नोटिस रद्द करने की मांग: कमिश्नर ने अदालत से हाथ जोड़कर विनती की है कि उन्हें जारी किया गया अवमानना का नोटिस वापस लिया जाए। साथ ही इस कानूनी कार्रवाई को यहीं बंद कर दिया जाए।
पुलिस कमिश्नर का कोर्ट के सामने रुख
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