NEW DELHI. नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 26 मई को फ्रेश साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए NOC की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 3 साल के लिए राहुल गांधी को NOC दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए NOC की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, सांसद सदस्य खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब वह साधारण पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से एनओसी की जरूरत है।
कोर्ट ने देश से बाहर जाने नहीं रोक लगाई थी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। इसमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। राहुल ने 10 साल के बाद सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का अनुरोध किया था। याचिका दायर करते हुए राहुल गांधी ने वर्तमान अपने आवेदन में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक अन्य विदेश दौरे पर गए थे। राहुल की वह यात्रा काफी सुर्खियों में रही थी। मार्च महीने में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर घेरा था। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए यह कहा था कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार संस्थाओं पर लगातार दवाब बना रही है।
राहुल के वकील बोले- ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार
कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई पेंडिंग नहीं है और ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने उनके ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2018 से पेंडिंग है। इस दौरान राहुल गांधी कई बार विदेश गए हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है।