केक खाते हैं तो हो जाएं सावधान, 12 नमूनों की जांच में मिले गंभीर तत्व

Madhav Singh | Oct 04, 2024, 17:16 IST
Share
c
c

अगर आप केक खाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कर्नाटक में केक के 12 नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। मामले को लेकर कर्नाटक सरकार भी एक्टिव हो गई है। लोगों को ऐसे पदार्थ न खाने की हिदायत दी गई है, जिनमें रंगों का प्रयोग होता है।

क्या है खबर?

कर्नाटक में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां केक के 12 नमूनों में कैंसर वाले तत्व मिले हैं। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने बताया कि बेंगलुरु की बेकरियों से इकट्ठा किए गए केक के 12 नमूनों में कई कैंसरकारी पदार्थ पाए गए हैं। सरकार को 235 केक के नमूनों में 223 सुरक्षित मिले, जबकि 12 में कृत्रिम रंग की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी।

यह दी गई जानकारी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे केक की किस्में हानिकारक हैं। सरकारी निकाय ने बेकरियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। केक में कृत्रिम रंगों जैसे-एल्यूरा रेड, सनसेट येलो एफसीएफ, पोंसो 4आर, टारट्राजिन और कारमोइसिन के उपयोग के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। कृत्रिम रंगों के अधिक उपयोग से कैंसर के साथ शारीरिक-मानसिक रोगों से पीड़ित हो सकते हैं।

पहले भी चेतावनी दे चुुकी है सरकार

कर्नाटक में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने कत्रिम रंगों को लेकर पहले भी सख्ती दिखाई है। इससे पहले वह कई आदेश जारी कर चुकी है। सरकार ने होटलों में परोसे जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों में कृत्रिम रंग मिले होने की शिकायत के बाद इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी। मार्च में सिद्धारमैया की सरकार ने गोभी मंचूरियन और शुगर कैंडी में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था।

क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने?

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जिन बेकरी और अन्य दुकानों में उनके उत्पादों में हानिकारक रंग एजेंट का उपयोग पाया गया, उन्हें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत ऐसे योजकों का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। नियमों का न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दुकानदारों को दी चेतावनी

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने केक की बिक्री करने वालों को चेतावनी दी है कि वे अपने बेक्ड सामानों में उपयोग हो रहे खाद्य रंगों (Artificial colors) पर कड़ी नजर रखें। 12 केक नमूनों में कैंसर-जनक रसायनों (Carcinogenic chemicals) की उपस्थिति पाई गई है। राज्य के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने बेकरी मालिकों को भी चेतावनी जारी की गई है।

thesootr links

Tags:
  • Karnataka
  • हिंदी न्यूज
  • खाद्य सुरक्षा
  • कैंसर
  • Cancer
  • FSSAI
  • cake
  • कैंसरकारी
  • केक में कैंसर
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं