रेप के आरोपी आसाराम पुलिस कस्टडी (Asaram Police Custody ) में ही इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। दरअसल आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट में खुद का इलाज करवाने के लिए जमानत याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने आसाराम को सात दिन की पैरोल दी है। आपको बताते चले कि आसाराम को हाईकोर्ट ( High Court ) के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ( Judge Justice Pushpendra Singh Bhati ) की खंडपीठ ने पैरोल को मंजूर दी है।
11 साल बाद मिली 7 दिन की पैरोल
आसाराम 1 सितंबर, 2013 से जेल में बंद है और अब करीब 11 साल बाद पैरोल पर बाहर आएगा। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब आसाराम की पैरोल (Asaram parole ) मंजूर हुई है। वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा।
साल 2013 से जेल में है आसाराम
दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को 2 सितंबर 2013 से जेल में है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम ने उसे आश्रम में बुलाया और बलात्कार किया। पॉक्सो ( Pocso Act ) अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
नारायण साईं भी काट रहा रेप की सजा
आसाराम का बेटे नारायण साईं (Narayan Sai ) भी दुष्कर्म केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सूरत की एक महिला ने उस पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। नारायण साईं को पुलिस 4 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। आरोपी को सूरत की एक अदालत ने 26 अप्रैल 2019 को, कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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