New Delhi. दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बताया गया कि एजेंसी इसी माह के अंत तक चार्जशीट पेश करने जा रही है।
सहआरोपियों को भी नहीं मिली राहत
आबकारी घोटोले में मनीष सिसोदिया के साथ सहआरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी अदालत ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में दोनों सहआरोपियों की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ाई है।
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26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को तकरीबन 8 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने रविवार को ही आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी 9 घंटे पूछताछ की।
पूछताछ के बाद केजरीवाल ने बताया था फर्जी मामला
सीबीआई पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि सीबीआई ने उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने सभी का जवाब दिया था। केजरीवाल बोले कि मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है। उनके पास कोई सबूत नहीं हैं कि आम आदमी पार्टी गलत है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को गंदी राजनीति का नतीजा करार दिया। बता दें कि दिल्ली में शराब नीति की आड़ में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और बड़ी रकम की बंदरबांट के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे हैं। जिस पर सीबीआई और ईडी द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है।