FSSAI ने नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर को भेजा नोटिस, भ्रामक दावे करने का लगा आरोप, दो कंपनियों का लाइसेंस रद्द
Manya Jain | Sootr Creatives | Oct 18, 2026, 12:02 IST
भ्रामक दावों पर सख्ती: FSSAI का नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस, बाला जी फूड प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द
FSSAI ने नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस जारी किया है। नेस्ले के रिसोर्स रीनल पाउडर को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि कंपनी ने इसकी पहले से मंजूरी नहीं ली थी। वहीं, हॉर्लिक्स विमेंस प्लस चॉकलेट न्यूट्रिशन ड्रिंक पर भ्रामक दावे करने का आरोप है। इसके अलावा, FSSAI ने दो और कंपनियों के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए हैं।
हॉर्लिक्स के किन दावों पर सवाल?
हॉर्लिक्स मदर्स प्लस के किस दावे पर आपत्ति?
हॉर्लिक्स वुमेन्स प्लस के दावों पर भी आपत्ति जताई गई है। इनमें हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के दावे शामिल हैं। ‘नो एडेड शुगर’ यानी अलग से चीनी नहीं मिलाने के दावे पर भी सवाल उठे हैं। FSSAI ने इस मामले में भी कंपनी से जवाब मांगा है।
हालांकि, नोटिस सिर्फ एक कंपनी को नहीं भेजा गया है।
नेस्ले इंडिया को क्यों मिला नोटिस?
रिपोर्ट के मुताबिक लेबल पर निर्धारित निशान भी नहीं दिया गया था। जो बताता हो कि प्रोडक्ट शाकाहारी है या मांसाहारी।
नेस्कैफे की पैकेजिंग में क्या मिला?
बाला जी फूड का लाइसेंस रद्द
कंपनी का लाइसेंस पहले भी निलंबित किया गया था। लेकिन कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
कंपनी को तुरंत काम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें उत्पादन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं।
सुखदर्शन फार्मा पर क्या हुआ?
आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
इस रिपोर्ट में नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर का पक्ष शामिल नहीं है।
यह खबर क्यों जरूरी है
सुरक्षित भोजन का मामला संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है। बाला जी फूड प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द होना सख्त संदेश देता है। नियमों की अनदेखी करने पर कारोबार बंद हो सकता है। हालांकि, नोटिस मिलने के बाद कंपनियों का जवाब आना अभी बाकी है।
खराब खाद्य पदार्थ की शिकायत कैसे करें?
- FSSAI में शिकायत करें: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आधिकारिक पोर्टल Food Safety Connect पर शिकायत दर्ज करें।
- हेल्पलाइन की मदद लें: FSSAI की हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2100 पर संपर्क करें।
- बिल और पैकेट संभालकर रखें: खरीदारी का बिल, खाद्य पदार्थ का पैकेट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट सुरक्षित रखें।
- फोटो और सबूत दें: खराब खाद्य पदार्थ, पैकेट या उसमें मिली गंदगी की स्पष्ट तस्वीरें लेकर शिकायत के साथ जमा करें।
- शिकायत का स्टेटस चेक करें: शिकायत दर्ज करने के बाद मिले शिकायत नंबर से उसकी स्थिति जानें। जरूरत पड़ने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करें।
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