/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-58-03.jpg)
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-05-38.jpg)
जीएसटी स्लैब में बदलाव
मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को केवल दो स्लैब्स, 5% और 18%, में सीमित कर दिया है। इससे जीएसटी प्रणाली को समझना और लागू करना आसान हो गया है, और कारोबारियों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-14-58.jpg)
जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जिसके बाद बाजार में सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे ग्राहकों को ज्यादा किफायती दामों पर सामान मिलेंगे और उनकी खरीदारी आसान होगी।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-15-48.jpg)
रेडी टू ईट सामान पर राहत
अब रोटी, पराठा, ब्रेड, पनीर और दूध जैसे रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो पहले 5% से 18% तक था। इससे लोगों को इन जरूरी सामानों पर बचत होगी और उनका खर्च कम होगा।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-18-49.jpg)
शिक्षा से जुड़े सामान पर राहत
अब पेंसिल, रबर, कटर और नोटबुक जैसी शिक्षा से जुड़ी चीजों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जो पहले टैक्स के दायरे में थीं। इससे छात्रों और उनके माता-पिता को इन जरूरी सामानों पर राहत मिलेगी और खर्च कम होगा।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-21-59.jpg)
दवाइयों पर जीएसटी
अब सभी दवाइयों पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर कोई जीएसटी नहीं होगा। इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर 12% टैक्स पूरी तरह हटा लिया गया है, जिससे इन दवाइयों की कीमतें कम हो जाएंगी।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-27-18.jpg)
ट्रैक्टर पार्ट्स पर जीएसटी घटा
अब ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स पर पहले 18% जीएसटी की बजाय सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे किसानों को इन पार्ट्स पर कम खर्च करना होगा। इससे उन्हें खेती में राहत मिलेगी और उनकी लागत कम होगी।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-32-21.jpg)
डेयली यूज प्रोडक्ट पर राहत
अब टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजों पर GST दर 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है। इससे आम आदमी को इन जरूरी वस्तुओं पर कम खर्च करना होगा और उनकी खरीदारी आसान हो जाएगी।
/sootr/media/media_files/2025/09/04/80-2025-09-04-15-34-55.jpg)
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर राहत
अब health insurance और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो पहले 18% जीएसटी लगता था, वह पूरी तरह हटा लिया गया है। इससे इन पॉलिसियों की कीमत कम हो जाएगी और लोग आसानी से इनका लाभ उठा सकेंगे।