राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित GST काउंसिल की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुछ वस्तुओं पर GST रेट्स बढ़ाए गए, जबकि कुछ पर रेट्स कम करने का फैसला टाल दिया गया। आइए जानते हैं किन वस्तुओं पर असर पड़ेगा।
पुराने वाहनों और EV पर बढ़ा GST
बैठक में यूज्ड कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर जीएसटी रेट्स को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है। हालांकि, यह केवल उन वाहनों पर लागू होगा, जो कंपनियां बिजनेस पर्पज के लिए खरीद-बेचती हैं। आम नागरिकों के लिए यह दर पहले की तरह 12 प्रतिशत ही रहेगी।
बीमा और फूड ऑर्डर पर राहत नहीं
जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST रेट घटाने के प्रस्ताव को टाल दिया है। इसके साथ ही Zomato और Swiggy जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स पर भी GST रेट कम करने पर कोई फैसला नहीं हुआ।
पॉपकॉर्न पर अलग-अलग GST रेट्स
पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग GST रेट लागू किए गए हैं
मिक्स रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (बिना पैकिंग) पर 5% जीएसटी
प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12%
कैरेमेल पॉपकॉर्न पर 18%
पॉपकॉर्न पर सबसे ज्यादा टैक्स
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में पॉपकॉर्न की क्वालिटी और फ्लेवर के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, नमक और मसालों से बनाए गए पॉपकॉर्न, जो पहले से पैक नहीं है और जिन पर लेबल नहीं लगा है उन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी, पैकेज्ड और लेबल होने पर इस पर जीएसटी बढ़कर 12 फीसदी लगेगा और कैरेमल से तैयार पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा इसे ‘चीनी कन्फेक्शनरी’ की कैटेगरी में गया गया है इसे अमीर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यानी अब सिनेमा हॉल में मिलने वाली पॉपकॉर्न भी महंगे हो जाएंगे।
काली मिर्च, किशमिश और अन्य छूट
काली मिर्च और किशमिश पर GST नहीं लगेगा, जब यह किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है। फोर्टिफाइड चावल पर GST दर घटाकर 5% कर दी गई है । जीन थेरेपी को पूरी तरह से GST से छूट दी गई है।
प्राकृतिक आपदा उपकर पर चर्चा
कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 1% प्राकृतिक आपदा उपकर लागू करने के लिए मंत्री समूह बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। यह उपकर राज्यों को आपदाओं से उबरने में मदद करेगा। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स (50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले) पर GST दर 18% से घटाकर 12% की गई। फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर GST रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज को लेकर चर्चा हुई, लेकिन निर्णय लंबित रहा।
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