अरविंद केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी ने जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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Deeksha Nandini Mehra
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सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक
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Stay on Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली केमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है।

ईडी ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।  

ED ने हाई कोर्ट में दी चुनौती  

दरअसल, केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी। इसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। Stay on Arvind Kejriwal Bailसीएम अरविंद केजरीवाल | CM Arvind Kejriwal | दिल्ली हाई कोर्ट | Delhi High Court

बता दें कि इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 

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