दो Voter ID होने पर क्या है सजा और जुर्माना, जानें कैसे घर बैठे कैंसल कर सकते हैं दूसरा वोटर आईडी कार्ड
Manish Kumar | Aug 03, 2025, 19:35 IST
Photograph: (The Sootr)
क्या दो Voter ID रखना गैरकानूनी है? इसका जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। साथ ही जानें इसके जुर्माने, सजा और कैसे घर बैठे इसे कैंसल करवा सकते हैं।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिनों उनका नाम वोटर लिस्ट से कटने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद पटना डीएम ने उनकी इस बात को खारिज करते हुए बताया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है।
इसके साथ ही खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव के पास दो Voter ID कार्ड हैं। इसके साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी है। अगर हां तो इसमें कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है।
बता दें कि भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए एक Voter ID (मतदाता पहचान पत्र) होना अनिवार्य है। इसका इस्तेमाल करके ही वह चुनावों में अपने वोट का डाल सकता है। यह दस्तावेज सरकारी दस्तावेज के रूप में भी काम करता है और भारतीय नागरिकों की पहचान को वैलिडेट करता है। लेकिन, अगर किसी के पास दो Voter ID कार्ड हैं, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि क्या दो Voter ID रखना गैरकानूनी है, इसके लिए क्या सजा हो सकती है, जुर्माना कितने का होता है, और अगर आपके पास दो Voter ID कार्ड हैं तो आप उन्हें कैसे कैंसल करवा सकते हैं।
किसी भी भारतीय नागरिक के पास एक से अधिक Voter ID कार्ड होना कानूनी नहीं है। यह चुनाव आयोग और भारत सरकार के नियमों के खिलाफ है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो अलग-अलग EPIC (Electors Photo Identity Card) नंबर हैं, तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
जब दो Voter ID कार्ड होते हैं, तो यह चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का कारण बन सकता है, जिससे चुनावों में धोखाधड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति का एक से अधिक Voter ID कार्ड होना यह संकेत हो सकता है कि उसने जानबूझकर किसी और राज्य या जिले में दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनवाया है।
अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक Voter ID कार्ड हैं, तो यह भारतीय चुनाव आयोग और संबंधित कानूनों के तहत अपराध माना जाता है। इसके लिए एक साल तक की जेल या भारी जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है।
कभी-कभी लोग गलती से एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, जैसे कि जब किसी को अपने विवरण में कोई त्रुटि होती है और वे उसे ठीक करने के बजाय नया कार्ड बनवा लेते हैं। कुछ मामलों में, लोग अलग-अलग राज्यों या जिलों में वोटर आईडी बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें चुनाव में धोखाधड़ी करने का मौका मिलता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग और अन्य संबंधित संस्थाएं इस पर कड़ी निगरानी रखती हैं।
दूसरे सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में भी यही नियम लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड या पैन कार्ड हैं, तो यह भी गैरकानूनी है और इसके लिए जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इस पर कड़ी नजर रखते हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करते हैं।
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इसके साथ ही खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव के पास दो Voter ID कार्ड हैं। इसके साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी है। अगर हां तो इसमें कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है।
बता दें कि भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए एक Voter ID (मतदाता पहचान पत्र) होना अनिवार्य है। इसका इस्तेमाल करके ही वह चुनावों में अपने वोट का डाल सकता है। यह दस्तावेज सरकारी दस्तावेज के रूप में भी काम करता है और भारतीय नागरिकों की पहचान को वैलिडेट करता है। लेकिन, अगर किसी के पास दो Voter ID कार्ड हैं, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि क्या दो Voter ID रखना गैरकानूनी है, इसके लिए क्या सजा हो सकती है, जुर्माना कितने का होता है, और अगर आपके पास दो Voter ID कार्ड हैं तो आप उन्हें कैसे कैंसल करवा सकते हैं।
तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्डपूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना EPIC नंबर (RAB2916120) साझा करते हुए दावा किया था कि उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है और उन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का दूसरा EPIC नंबर (RAB0456228) वोटर लिस्ट में शामिल होना बताया। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 2015 और 2020 में इसी EPIC नंबर का उपयोग किया गया था, और उनका नाम सीरियल नंबर 416 में दर्ज है। दूसरे EPIC नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। इस स्थिति में चुनाव आयोग अब जांच कर रहा है कि कहीं दूसरा वोटर आईडी अवैध तरीके से तो नहीं जारी किया गया है। |
क्या दो Voter ID होना गुनाह है?
जब दो Voter ID कार्ड होते हैं, तो यह चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का कारण बन सकता है, जिससे चुनावों में धोखाधड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति का एक से अधिक Voter ID कार्ड होना यह संकेत हो सकता है कि उसने जानबूझकर किसी और राज्य या जिले में दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनवाया है।
दो Voter ID होने पर सजा और जुर्माना
गैरकानूनी Voter ID कार्ड कैसे कैंसल करें?अगर आपके पास दो Voter ID कार्ड हैं, तो आपको इसे तुरंत रद्द कराना चाहिए। 👉 इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां "Voter ID correction" या "Voter ID cancellation" के विकल्प का चयन कर सकते हैं। 👉 यह प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन की जा सकती है। आपको अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए एक उचित विकल्प मिलेगा। 👉 इसके अलावा, आप संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) से भी संपर्क कर सकते हैं और अपना दूसरा Voter ID कार्ड रद्द करवा सकते हैं। |
कैसे बन जाते हैं दो वोटर आईडी कार्ड?
क्या दो आधार कार्ड या पैन कार्ड रखना भी गैरकानूनी है?
FAQ
- क्या दो Voter ID कार्ड रखना गैरकानूनी है?
जी हां, एक व्यक्ति के पास दो Voter ID कार्ड होना गैरकानूनी है। यह भारतीय चुनाव आयोग और सरकारी नियमों के खिलाफ है। यदि किसी के पास दो अलग EPIC नंबर हैं, तो यह चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का कारण बन सकता है और इसके लिए सजा या जुर्माना हो सकता है। - दो Voter ID कार्ड होने पर कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है?
अगर किसी के पास दो Voter ID कार्ड हैं, तो यह अपराध माना जाता है। इसके लिए एक साल तक की सजा हो सकती है या भारी जुर्माना या दोनों। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। - अगर मेरे पास दो Voter ID कार्ड हैं, तो मैं उन्हें कैसे कैंसल कर सकता हूं?
आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर "Voter ID correction" या "Voter ID cancellation" के विकल्प का चयन करके अपने दो वोटर आईडी कार्ड को कैंसल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा, आप अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
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