ITR भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी, राजस्व सचिव बोले, जारी नहीं होगी नई डेडलाइन

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Chakresh
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ITR भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी, राजस्व सचिव बोले, जारी नहीं होगी नई डेडलाइन

New Delhi. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है।  राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने सभी टैक्स पेयर्स यानी आयकरदाताओं से कहा है कि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तय आखिरी तारीख से पहले भर दें। वित्त मंत्रालय की ओर से आयकर भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें, इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है।



आखिरी तारीख बढ़ने का इंतजार न करें



समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मल्होत्रा ने कहा कि लोग ITR पिछले साल के मुकाबले काफी से तेजी से जमा कर रहे हैं। हम सभी को सलाह देना चाहते हैं कि आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है। आखिरी तारीख बढ़ने का इंतजार न करें और समय पर अपना आईटीआर जमा कराएं।



पिछले साल 6 करोड़ के करीब लोगों ने दाखिल किया था ITR



उन्होंने आगे कहा कि हम आशा कर रहे हैं कि इस साल इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या पिछले साल से अधिक रह सकती है। पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने का आखिरी दिन था। टैक्स मोबिलाइजेशन टारगेट पर मल्होत्रा ने कहा कि वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप ही है, जो कि 10.5 प्रतिशत है।



समय पर इनकम टैक्स नहीं जमा करने पर लगेगा जुर्माना



जो भी आयकर जमाकर्ता 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करेंगे। उन्हें इस तारीख के बाद जुर्माने का भुगतान करना होगा। अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, वहीं अगर आपकी इनकम इससे अधिक है तो 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इस कारण समय से अपना इनकम टैक्स भरना एक अच्छा फैसला है।


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