टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स भरने में आ रही परेशानी, स्लो खुल रहा पोर्टल, उठी डेडलाइन बढ़ाने की मांग

आयकर देने वालों के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स पेयर्स को हर हाल में इस तारीख तक अपना आयकर भरना होगा। ऐसा न करने पर उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। 

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Pratibha ranaa
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ जाएगा। अब रिटर्न दाखिल करने में 16 दिन ही बचे हैं, लेकिन टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न में करने में काफी परेशानी आ रही है। 

इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट काफी स्लो हो गई। इससे टैक्सपेयर्स को लॉगइन करने में काफी दिक्कतें हो रही है। माना जा रहा है कि 15 जून से धीमी चल रही है। रिटर्न दाखिल करने में जहां 10 मिनट लगते है, वहां 30 मिनट तक लग रहे हैं।

जैसे- जैसे रिटर्न भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल पर दिक्कतें होने लगी हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स अब रिटर्न भरने डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे है। 

31 जुलाई से पहले भर दें आयकर रिटर्न

आयकर देने वालों के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स पेयर्स को हर हाल में इस तारीख तक अपना आयकर भरना होगा। ऐसा न करने पर उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-34 का आयकर ( Income Tax ) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है।

टैक्स न भरने पर लगेगा जुर्माना

2.50 लाख की वार्षिक आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल नहीं करना होता है। 2.50 लाख से 5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले अगर 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर सही समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 5000 का फाइन लगेगा।

तारीख बढ़ने की कितनी संभावना ?

31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष का आयकर फाइल करने का आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तारीख तक करदाताओं को अपना पूरा ऑडिक करके टैक्स भरना होता है। इसके बाद तारीख आगे बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं नहीं होती। ऐसे में जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और जुर्माने से बचें।  

pratibha rana

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