Income Tax Rules : 1 अक्टूबर 2024 से नियमों में होंगे बड़े बदलाव, आम से खास तक होगा इसका असर

Amresh Kushwaha | Sept 29, 2024, 11:11 IST
टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसका असर हर वर्गों के लोगों पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि यह असर आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा या नेगेटिव...

इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) में 1 अक्टूबर 2024 से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव 2024 के केंद्रीय बजट में घोषित किए गए थे। इनका उद्देश्य करदाताओं को टैक्स से राहत देना है। इन बदलावों का असर हर आय वर्ग पर पड़ेगा, चाहे वह पॉलिसीहोल्डर हो, किरायेदार, म्यूचुअल फंड निवेशक, या सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।



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पॉलिसीहोल्डर को कम टीडीएस का लाभ

1 अक्टूबर 2024 से लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) पॉलिसीहोल्डर को बड़ा लाभ मिलने वाला है। पहले जहां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) की दर 5% थी, अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पॉलिसीहोल्डर को अधिकतम लाभ पहुंचाना और उनके लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह बदलाव पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि या क्लेम फंड पर लागू होगा। इससे पॉलिसीहोल्डर की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा।



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किरायेदारों को भी मिलेगा फायदा

किरायेदारों (Tenant) के लिए भी यह बदलाव फायदेमंद साबित होगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिमाह 50 हजार रुपए या उससे अधिक का किराया देता है, तो उसके किराए पर लगने वाला टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा, जिससे बड़े किरायेदारों को राहत मिलेगी और उनकी कराधान प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।



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म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी राहत

म्यूचुअल फंड यूनिट्स की रीपर्चेज पर पहले 20% टीडीएस लागू था, जिसे सेक्शन 194F के तहत अनिवार्य किया गया था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से यह टीडीएस हटा दिया जाएगा। इससे म्यूचुअल फंड निवेशक (Mutual Fund Investors) बिना टैक्स कटौती की चिंता किए म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।



आधार-पैन लिंकिंग में बदलाव

सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग ( Aadhaar PAN Linking ) प्रक्रिया में भी बदलाव की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2024 से आधार एनरॉलमेंट आईडी (Aadhaar Enrollment ID) को पैन कार्ड (Permanent Account Number) के साथ लिंक करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में मान्य नहीं माना जाएगा। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैन और आधार सही तरीके से लिंक हो।



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सरकारी बॉन्ड्स पर भी लगेगा टीडीएस

सरकारी बॉन्ड्स (Government Bonds) से मिलने वाले ब्याज पर भी 10% टीडीएस लागू कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स और अन्य सरकारी बॉन्ड्स पर यह टीडीएस लागू होगा। इससे सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने वालों को ब्याज भुगतान के समय टीडीएस की कटौती का सामना करना पड़ेगा।



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