नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ( NPCI ) ने 16 सितंबर से UPI ( यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ) पेमेंट सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनका सीधा असर लाखों टैक्स पेयर्स पर पड़ने वाला है। 24 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में NPCI ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया था।
UPI टैक्स पेमेंट लिमिट में बदलाव
रिपोर्ट्स के अनुसार, अब टैक्स पेयर्स UPI के माध्यम से एक ही ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए तक का टैक्स जमा कर सकते हैं। NPCI ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि UPI भुगतान विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके जरिए बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन को भी सुविधाजनक बनाने की जरूरत महसूस की गई है।
बैंकों और UPI ऐप्स के लिए निर्देश
NPCI ने बैंकों, पेमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स, और UPI ऐप्स को निर्देशित किया है कि वे व्यापारी वर्ग की MCC (मर्चेंट कैटेगरी कोड) 9311 के लिए लेन-देन की लिमिट को बढ़ाएं। इसके साथ ही टैक्स पेमेंट करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके UPI पेमेंट मोड को इस नई लिमिट के अनुसार सक्षम किया गया है।
बदलाव की तारीख
NPCI ने पेमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स, UPI ऐप्स और बैंकों को 15 सितंबर तक भुगतान की सीमा में बदलाव को लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार 16 सितंबर से टैक्स पेमेंट के लिए UPI का उपयोग करते हुए 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है।
अन्य सेवाओं में भी लाभ
इस नई सीमा का फायदा सिर्फ टैक्स पेमेंट तक ही सीमित नहीं है। IPOs, RBI रिटेल, शिक्षा संस्थान, और अस्पताल जैसी सेवाओं में भी 5 लाख रुपए की सीमा का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, यह लिमिट कुछ लेन-देन पर ही लागू होगी, इसलिए इसके लागू होने की परिस्थितियों के बारे में अपने बैंक या UPI सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
UPI पेमेंट लिमिट में बदलाव का कारण
UPI पेमेंट लिमिट में इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और तेजी से भुगतान का अनुभव प्रदान करना है। हालांकि, अलग-अलग बैंकों और सेवाओं में भुगतान की अधिकतम सीमा अलग हो सकती है। इसलिए, आप अपने बैंक या UPI सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे किस सीमा तक के भुगतान की अनुमति देते हैं।
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