सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, 10 करोड़ निवेशकों को 9 माह के भीतर मिल जाएंगे उनके रुपए

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The Sootr
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सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, 10 करोड़ निवेशकों को 9 माह के भीतर मिल जाएंगे उनके रुपए

NEW DELHI.  सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च, बुधवार को केंद्र सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें सरकार ने कहा था कि सहारा-सेबी के 24,979 करोड़ रुपए के टोटल फंड में से 5,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएं, जिससे निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। केंद्र सरकार ने बताया है कि सहारा ग्रुप की 4 को-ऑपरेटिव सोसायटीज के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9-माह के अंदर उनका पैसा मिल जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में से ₹5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया था। धनराशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया रिटायर्ड जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में होगी। 





पिनाक पानी मोहंती ने लगाई थी जनहित याचिका





सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से दायर एक आवेदन पर दिया है। मोहंती ने चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्म्स में निवेश करने वाले डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस करने का निर्देश देने की मांग की थी। अब 9 महीने में निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा।





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अगस्त 2012 में सहारा-सेबी एस्क्रो के खोले थे अकाउंट





सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा-सेबी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे, जिसमें सहारा ग्रुप की ओर से पैसे जमा करवाए गए थे। केंद्र सरकार ने उसी अकाउंट से फंड जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी।  ये दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) हैं। 





सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में करीब 24000 करोड़ का बैलेंस





सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट अगस्त 2012 में उस समय वजूद में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो फर्मों- सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को रिलीज किए गए ऑप्शनली फुल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (OFCB) में इनवेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। ऑर्डर के बाद सहारा ने 15000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस अकाउंट में जमा कराई। ब्याज के साथ यह पैसा अब बढ़कर 24000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 





अब तक 138 करोड़ रुपए किए रिफंड 





कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएन अग्रवाल को रिफंड प्रोसेस की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। दिसंबर 2022 तक 138 करोड़ रुपए की रकम रिफंड की गई है और अकाउंट में अभी 23,937 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। केंद्र सरकार के एप्लीकेशन में कहा गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जून 2022 तक 1.21 लाख क्लेम फॉरवर्ड किए हैं। यह क्लेम सहारा ग्रुप की 4 फर्मों के लिए हैं। इन क्लेम में टोटल 375 करोड़ रुपए लगेंगे। वहीं, सहारा ग्रुप ने दावा किया है कि उसने 4500 से ज्यादा लोगों का पेमेंट कर दिया है। अब 1.17 लाख क्लेम्स का भुगतान किया जाना है। 



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