जन विश्वास बिल: अब इन अपराधों पर नहीं होगी जेल, सिर्फ लगेगा जुर्माना

thesootr Desk | Apr 03, 2026, 14:18 IST
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jan vishvaas bill
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संसद से जन विश्वास बिल पारित हो गया है। इससे 80 केंद्रीय कानून बदलेंगे और करीब 1000 अपराध, अपराध की श्रेणी से बाहर होंगे। DL रिन्यू में देरी, राजमार्ग जाम, झूठा फायर अलार्म जैसी गलतियों पर अब जेल नहीं होगी।

5 प्वाइंट्स में समझें क्या है पूरा मामला

  • संसद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल पारित कर दिया गया है।
  • इस बिल से 80 केंद्रीय कानूनों में बदलाव किया गया है।
  • करीब 1000 अपराध अब अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे।
  • कई मामलों में जेल की जगह सिर्फ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
  • गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह बिल कानून बन जाएगा।
संसद में जन विश्वास बिल पारित कर दिया गया है। इस बिल के तहत 80 केंद्रीय कानून में बदलाव होने के साथ ही करीब 1000 अपराधों को अपराध की श्रेणी से भी बाहर कर दिया गया है।

मतलब पहले जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रिन्यू कराने में देरी या सही समय पर बर्थ सर्टिफिकेट न बना पाने जेसी गलतियों के लिए जेल की सजा तक हो सकती थी। अब उन गलतियों के लिए सिर्फ जुर्माना या चेतावनी ही मिलेंगी।

क्यों लाया गया यह बिल

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) का कहना है कि इस बिल (Jan Vishwas Bill 2023)से जनता की ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) यानी आसान जीवन जीने की स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने इसे 'राम राज्य' की अवधारणा से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार का मानना है कि कई छोटी गलतियों पर जेल का प्रावधान अनुपातहीन था। ऐसे में जुर्माने या चेतावनी को ज्यादा उचित माना गया।

ड्राइविंग लाइसेंस में देरी अब अपराध नहीं

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस (DL - Driving Licence) की वैधता खत्म होने के बाद रिन्यू कराने में देरी अपराध मानी जाती थी। जन विश्वास बिल के बाद DL खत्म होने की तारीख से 30 दिन तक उसे वैध माना जाएगा।

इसके अलावा रिन्यू कराने पर वैधता की गणना रिन्यू की तारीख से होगी, न कि पुरानी समाप्ति तारीख से। यह बदलाव लाखों वाहन चालकों को राहत देगा जो अनजाने में देरी कर देते थे।

राजमार्ग जाम पर नहीं जाना होगा जेल

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (National Highway Act), 1956 के तहत अब तक राजमार्ग जाम करने पर पांच साल तक की जेल हो सकती थी।

जन विश्वास संशोधन विधेयक में इस अपराध से जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। अब ऐसे मामलों में केवल नागरिक दंड यानी जुर्माना लगाया जाएगा। यह बदलाव उन लोगों को राहत देगा जो विरोध प्रदर्शन या अन्य कारणों से सड़क जाम में शामिल होते हैं।

झूठा फायर अलार्म और जन्म-मृत्यु सूचना

आग का झूठा अलार्म देना पहले कानूनी अपराध था। अब इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह जन्म या मृत्यु की सूचना न देना भी पहले दंडनीय था। दिल्ली नगर निगम अधिनियम (Delhi Municipal Corporation Act), 1957 के तहत यह अपराध था। जन विश्वास बिल के जरिये इसे भी अपराध की सूची से हटा दिया गया है।

कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act), 1957 के तहत रजिस्टर में गलत प्रविष्टि भी अब अपराध नहीं मानी जाएगी।

बिजली और कॉस्मेटिक्स से जुड़े बदलाव

बिजली अधिनियम (Electricity Act), 2003 के तहत विभागीय आदेशों का पालन न करने पर तीन महीने की जेल हो सकती थी। अब यह प्रावधान हटाकर सिर्फ जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) के तहत नियमों के खिलाफ सौंदर्य प्रसाधन बनाने या बेचने पर एक साल जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था। अब जेल हटाकर सिर्फ जुर्माना रखा गया है।

आवारा मवेशी और फसल नुकसान

कैटल ट्रेसपास एक्ट (Cattle Trespass Act), 1971 के तहत आवारा मवेशियों से फसल नुकसान एक दंडात्मक अपराध था। अब इस कानून को अपडेट करके जेल की सजा हटाई गई है। आवारा पशु छोड़ने या फसल नुकसान पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा। यह ग्रामीण इलाकों में किसानों और पशुपालकों दोनों के लिए अहम बदलाव है।

पहली बार गलती पर सुधार का मौका

अप्रेंटिस अधिनियम (Apprentices Act) के तहत पहले जानकारी देने से इनकार करने या ओवरटाइम कराने पर सीधे दंड का प्रावधान था। जन विश्वास बिल में पहली बार उल्लंघन पर सलाह, दूसरी बार चेतावनी और उसके बाद ही जुर्माने की व्यवस्था की गई है। यह तीन-स्तरीय प्रक्रिया एक समझदार और मानवीय दृष्टिकोण है।

जुर्माना हर तीन साल में बढ़ेगा

बिल में यह भी कहा गया है कि जुर्माना राशि अपराध की गंभीरता (अपराध के मामले) के हिसाब से होगी। इसके अलावा, हर तीन साल में जुर्माने की न्यूनतम राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि जुर्माना समय के साथ प्रभावी बना रहे।

FAQ

  1. जन विश्वास बिल क्या है और इससे क्या बदलेगा?
    जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल संसद से पारित हो चुका है। इस बिल के जरिये 80 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है। करीब 1000 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। कई मामलों में जेल का प्रावधान हटाकर जुर्माना जोड़ा गया है। कुछ मामलों में सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ने की व्यवस्था की गई है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून की शक्ल ले लेगा।
  2. क्या जन विश्वास बिल से गंभीर अपराधियों को भी फायदा होगा?
    नहीं। जन विश्वास बिल केवल छोटी और तकनीकी प्रकृति की गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। गंभीर आपराधिक मामलों पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल में यह भी तय किया गया है कि जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुपात में होगा। साथ ही हर तीन साल में जुर्माने की राशि 10 प्रतिशत बढ़ती रहेगी ताकि दंड का प्रभाव बना रहे।
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