चंदन गुप्ता हत्याकांड : 28 आरोपियों को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला

चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था और शुक्रवार यानी आज 3 जनवरी को सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Sandeep Kumar
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Chandan Gupta

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कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगों में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था और शुक्रवार यानी आज 3 जनवरी को सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना न केवल कासगंज बल्कि पूरे प्रदेश में तनाव का कारण बनी थी। बता दें कि चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी। तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान हुआ है।

कैसे हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या 


मालूम हो कि कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद जबरदस्त तनाव फैल गया था। तोड़फोड़-आगजनी और पथराव हुआ था। इस कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। आज इस कांड केस के दोषियों को सजा मिलेगी। ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कासगंज में भी पुलिस चौकन्नी है। 

दंगे और कर्फ्यू की स्थिति 

चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में हालात बेकाबू हो गए थे। दंगे भड़कने पर प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी और कर्फ्यू लगा दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए PAC और पुलिस बल तैनात किए गए थे। दंगे के दौरान उपद्रवियों ने बसों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

आरोपियों पर कार्रवाई और कोर्ट का फैसला 

दिसंबर 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और 2019 में ट्रायल की शुरुआत हुई। 2021 में केस को लखनऊ की NIA कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। चंदन गुप्ता के परिवार ने इस मामले में न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। चंदन की बहन कीर्ति को 2019 में लोकमित्र के पद पर जॉइनिंग दी गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। परिवार ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में न्याय की अपील की, जिसके बाद यह केस NIA कोर्ट में ट्रांसफर हुआ।

NIA कोर्ट ने  28 दोषी करार दिया 

आज NIA कोर्ट ने 30 में से 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने 28 आरोपियों को IPC की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया।

इनको बनाया गया है आरोपी

अजीजुद्दीन ​​​, मुनाजिर , आसिफ, असलम , शबाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद शामिल हैं। इसमें से 1 अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है। जबकि मुनाजिर रफी जेल में बंद है। NIA कोर्ट में देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है। चंदन के पिता प्राइवेट अस्पताल में मैनेजर चंदन के पिता सुशील गुप्ता प्राइवेट अस्पताल में मैनेजर हैं। मां संगीता गृहिणी हैं। भाई विवेक गुप्ता सरकारी राशन की दुकान चलाते हैं।

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