मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे - SC

23 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा, कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो।

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Delhi. मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद HC के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें HC ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह विषय हाईकोर्ट में ही रखें।
23 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा, कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो।

क्या है विवादित भूमि का मामला

1965 में प्रकाशित काशी के एक गजट के अनुसार, इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया था। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1815 में बनारस के राजा पटनी मल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है।

कृष्ण जन्मभूमि विवाद