सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर लॉ पैनल ने दिया सुझाव, जब तक नुकसान की वसूली ना हो तब तक दंगाई को नहीं दी जाए जमानत

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Rahul Garhwal
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सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर लॉ पैनल ने दिया सुझाव, जब तक नुकसान की वसूली ना हो तब तक दंगाई को नहीं दी जाए जमानत

NEW DELHI. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कड़े कानून बनाए जांएगे। लॉ पैनल ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और इसमें दंगाइयों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों की सिफारिश की गई है। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की थी।

नुकसान की वसूली के बाद ही दी जाए जमानत

लॉ पैनल ने सुझाव दिया है कि जो दंगाई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए। सड़कें जाम, तोड़फोड़, पत्थरबाजी करें। उन पर बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाए जाए। जुर्माने की वसूली होने के बाद ही जमानत दी जाए।

आयोग ने कही केरल की तरह कानून बनाने की बात

लॉ पैनल ने रिपोर्ट में बताया कि जुर्माने का मतलब उस राशि से है जो डैमेज हुई प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। अगर इसकी वैल्यू निकालना संभव न हो तो कुल राशि कोर्ट तय कर सकता है। बदलाव लागू करने के लिए सरकार एक अलग कानून भी ला सकती है। केरल में निजी संपत्ति की नुकसान के नुकसान की रोकथाम और मुआवजा भुगतान अधिनियम बनाया गया है।

नुकसान से बच सकेंगी प्रॉपर्टी

लॉ पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगाइयों को जमानत देने की शर्त पर डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी की कीमत जमा करने के लिए मजबूर करना प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाएगा। आयोग ने कई दंगों का हवाला भी दिया है। इसमें मणिपुर हिंसा भी शामिल हैं। इसके साथ ही आपराधिक मानहानि के अपराध को बरकरार रखने की सिफारिश भी की गई है।

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