माफिया मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी जमानत पर रिहा, काफिले के साथ लेने पहुंचे परिजन, कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

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BP Shrivastava
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माफिया मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी जमानत पर रिहा, काफिले के साथ लेने पहुंचे परिजन, कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

GHAZIPUR. पूर्व सांसद अफजाल गुरुवार (27 जुलाई) शाम को गाजीपुर जेल से रिहा हो गए। इस दौरान गाजीपुर जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद पूर्व सांसद ने मीडिया से कहा कि कल (28 जुलाई) बात करेंगे। मेरी तबियत एकदम ठीक है। वाहन में बैठकर मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकारा और फिर उनका काफिला आवास फाटक के लिए रवाना हो गया। यहां बता दें अफजाल बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का भाई है और इसे गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई है। फिलहाल जमानत पर रिहा हुआ है।



जमानत का पत्र मिलने के बाद जेल पर बढ़ाई सुरक्षा



गाजीपुर जेल के प्रभारी अधीक्षक राकेश वर्मा ने बताया कि गुरुवार को जमानत पत्र मिलने के बाद अफजाल अंसारी को रिहा कर दिया गया। 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। हालांकि, सजा पर रोक नहीं है। गुरुवार को जिला जेल प्रशासन को जमानत का पत्र मिला। इसके तुरंत बाद जिला जेल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक प्लाटून पीएसी के साथ काफी संख्या में फोर्स तैनात किया गया।



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अफजाल को गैंगस्टर केस में सुनाई गई 4 साल की सजा



पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद अफजाल की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। अफजाल अंसारी की गाजीपुर जिला जेल की बैरक नम्बर दस में रखा गया था।



गैंगस्टर मामले में अफजाल की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में सजा पर रोक लगाने और जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में हाईकोर्ट के जज राजबीर सिंह ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था लेकिन जमानत मंजूर कर ली। गुरुवार को जमानत संबंधी हाईकोर्ट का आदेश जिला जेल गाजीपुर पहुंचा। इसके बाद अफजाल को रिहा कराने की प्रोसेस एसीजीएम की निगरानी में शुरू की गई। गाजीपुर जिला जेल में बंद होने के दौरान अफजाल अंसारी दो बार बीमार पड़े। एक बार उनका बीपी हाई के कारण डॉक्टरों की टीम ने जाकर जांच की थी। वहीं दूसरी बार में वह चक्कर खाकर गिर गए थे। डॉक्टरों ने जांच की थी, लेकिन सब सामान्य बताया था।



मुख्तार अंसारी के 3 सहयोगी भू-माफिया चिन्हित



मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी के तीन सहयोगियों को भू-माफिया चिन्हित किया है। तीनों शातिर अपराधी हैं। उन पर अलग-अलग थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह आईएस 191 के सहयोगी उमेश सिंह और राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व. रामबृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सरायलखंसी के साथ गणेश दत्त मिश्रा पुत्र शिवशंकर मिश्रा निवासी श्रीराम कॉलोनी रौजा रजदेपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को जनपद स्तर पर भू-माफिया चिन्हित किया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना और अपराध के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह को सहयोग प्रदान करना इनका मुख्य पेशा है। 



मुख्तार के करीबी का पेट्रोल पंप कुर्क का ऑर्डर



मऊ डीएम अरुण कुमार ने मुख्तार अंसारी के करीबी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की का पेट्रोल पंप कुर्क करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। जाकिर हुसैन निवासी मुस्तफाबाद, जिला गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के साथ अपराध से अर्जित धन से पेट्रोल पंप लिया है। यह ग्राम चकफरीद, तहसील जखनिया, गाजीपुर में स्थित है। इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। यह पेट्रोल पंप वर्तमान समय में नायरा एनर्जी के नाम से है, जो 10000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में है। आरोपी के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

 


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