मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट, हिंदू पक्ष का दावा- मस्जिद के नीचे गर्भगृह

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The Sootr
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मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट, हिंदू पक्ष का दावा- मस्जिद के नीचे गर्भगृह

MATHURA. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, मथुरा में कोर्ट ने ईदगाह का सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है, सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए विवादित स्थल का सर्वे कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, इसके लिए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करें।





कमिश्नर नियुक्त करने दी थी अर्जी





इस सर्वे रिपोर्ट को 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जानी है, इस विवाद में हिंदू पक्ष काफी लंबे समय से सर्वे की मांग कर रहा था। कोर्ट के आदेश के अनुसार शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। जिसकी निगरानी के कमिश्नर नियुक्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका मथुरा के जिला अदालत में सालभर पहले दाखिल की गई थी।





हिंदू पक्ष का बड़ा दावा- ईदगाह में मौजूद हैं मंदिर के सबूत





इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिह्न है तो वहीं मंदिर होने के चिन्ह के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह भी है। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं, और इस बारे में वैज्ञानिक सर्वे के बाद सबूत भी मिल जाएंगे





औरंगजेब ने बनाया था मंदिर तोड़कर ईदगाह





हिंदू पक्ष का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह बनाया था। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने रखा। साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की गई है।



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