केंद्रीय बजट-2023 में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

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The Sootr
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केंद्रीय बजट-2023 में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

NEW DELHI. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में देश के मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया है। वित्तमंत्री ने सदन में कहा कि अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब कैसा होगा? 



बजट 2023 में पेश किया गया नया टैक्स स्लैब




  • 0 से तीन लाख पर 0 फीसदी


  • 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी

  • 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी

  • 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी

  • 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी

  • 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी



  • आपको बताते हैं नए टैक्स स्लैब का क्या है फायदा



    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब का खुद फायदा भी गिनाया। उन्होंने कहा, पहले नौ लाख रुपये तक की आय वालों को 60 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब इस आय वर्ग में आने वाले लोगों को 25 फीसदी तक का फायदा होगा। ऐसे लोगों को अब 45 हजार रुपये ही टैक्स देना होगा। इसी तरह 15 लाख रुपये तक की आय पर पहले 1 लाख 87 हजार 500 रुपये का टैक्स लगता था। अब 20 प्रतिशत के फायदे के साथ ऐसे लोगों को 1 लाख 50 हजार रुपये ही टैक्स के रूप में देने होंगे। 



    2014 के बाद हुआ स्लैब में बदलाव



    2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, इस बजट में सरकार ने स्लैब में बदलाव किया। हालांकि, 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली पेश की। इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग-अलग दायरा तय किया गया था। लेकिन, आयकरदाताओं पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उन्हें ये छूट दी गई कि वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकें। 



    80C के तहत सीमा में भी बदलाव नहीं 



    साल 2014 से सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल 2014 के बजट में 80C के तहत किए गए निवेश पर आयकर छूट की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई थी, जबकि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया था।


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