New Delhi. वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई के लिए सोमवार (31 जुलाई) दोपहर चार बजे तक 6.39 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर विभाग के अनुसार, केवल सोमवार को ही 26.74 लाख लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है। वित्त वर्ष 2018-19, 2020-21, 2021-22 से ज्यादा 2022-23 में रिटर्न फाइल किए गए हैं।
पिछले साल दाखिल हुए थे 5.83 करोड़ आईटीआर
आयकर विभाग ने सोमवार को ट्वीट किया है। इसमें बताया है कि पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए थे। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई 2023 तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। 31 जुलाई शाम चार बजे तक 26.74 लाख और आईटीआर दाखिल किए गए। कुल 6.39.74 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए।
अब कितना लगेगा जुर्माना
31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। अब यानी 1 अगस्त से आपको आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को 1000 रुपए का लेट फाइन यानी देरी का जुर्माना लगेगा। अगर सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए का लेट फाइन लग सकता है। वहीं 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको दोगुना यानी 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
चार साल में इस बार सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल हुआ
साल आईटीआर फाइल
- वित्त वर्ष 2022-23 6.39 करोड़ लगभग
(आयकर विभाग के अनुसार)
इसलिए बढ़े आईटीआर फाइल करने वाले
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं का दायरा बढ़ने, नियमों के अनुपालन में सुधार और राजस्व विभाग की ओर से कर चोरी संबंधी जांच में वृद्धि के चलते आईटीआर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐस में अब लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है।
खातों का ऑडिट कराना आवश्यक
आयकर विभाग ज्यादा जोखिम वाले मामलों की पहचान करने और उचित मामलों में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करने लगा है। जिन कंपनियों और लोगों के लिए खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.33 प्रतिशत बढ़कर 19.68 लाख करोड़ रुपए रहा।