गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार

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The Sootr
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गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार

LUCKNOW. माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचे थे। अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है। 



अफजाल की जाएगी लोकसभा सांसदी 



गाजीपुर के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसपी से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने यह सजा 16 साल पुराने के मामले में सुनाई है। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के समय अफजाल अंसारी कटघरे में मौजूद रहा। वहीं मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।  



बहुचर्चित हत्याकांड और व्यापारी के अपहरण के बाद  हुआ था केस दर्ज



यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 



कोयला व्यापारी की हत्या का भी है मामला



जनवरी 1997 में कोयला व्यापारी और VHP कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा का उसके घर से अपहरण कर फिर हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक रूंगटा के परिवार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। परिवार ने 1.5 करोड़ भी दे दिए थे, लेकिन बाद में रूंगटा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था। इस मामले में उन पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। 



मुख्तार को 8 माह में कुल 4 मामलों में सजा 



मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल और अगले ही दिन जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके 85 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई। 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है।

 


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