नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा- आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा।
मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा- हम ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रख रहे हैं। यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसी बार से एडमिशन में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- काउंसलिंग तुरंत शुरू करने जरूरत है। इसके साथ ही 10% EWS आरक्षण भी हो। आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। इसके साथ ही EWS आरक्षण को लेकर मार्च में विस्तार से सुनवाई होगी।
जल्द जारी हो सकती है डेट: कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किए थे। MCC जल्द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है।
क्या है संशोधित EWS मानदंड: संशोधित ईडब्ल्यूएस (EWS) मानदंड विवादास्पद 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बरकरार रखता है, लेकिन आय के बावजूद, पांच एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले परिवारों को शामिल नहीं करता है। हलफनामा अदालत के जवाब में था जिसमें सरकार से पूछा गया था कि उसने 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय पर समझौता क्यों किया है जो कि ओबीसी के बीच 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण करने के लिए समान मानक है।