New telecom act : कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रही फर्जी सिम, ऐसे करें पता

नया टेलीकॉम कानून लागू हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये नए नियम 26 जून से प्रभावी हैं। इसी के साथ अगर कोई आपकी सिम का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका पता आपको कैसे लगाना है। आइए हम बताते हैं।

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Dolly patil
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देश में नया टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो उस पर  50 लाख तक का जुर्माना लगेगा।

हालांकि कई बार देखा जाता है कि आपकी ID पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के सिम के गलत उपयोग करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं।

 लेकिन आज हम आपको ऐसी टिप्स बताने वाले हैं। जिसे फोलो कर के आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी और कौन-कौन से नंबर वाली सिमें एक्टिव हैं। 

ये हैं स्टेप

  • सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाएं।
  • यहां बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP की मदद से लॉगइन करें।
  • अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपकी ID से चल रहे हैं।
  • लिस्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं जानते, तब उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
  • इसके लिए नंबर और 'This is not my number' को सिलेक्ट करें।
  • अब ऊपर की तरफ दिए बॉक्स में ID में लिखा नाम डालें।
  • अब नीचे की तरफ Report के बॉक्स पर क्लिक कर दें।
  • शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट ID रिफरेंस नंबर भी दिया जाता है।

क्या है कानून 

जानकारी के मुताबिक इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफटाइम में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगाअगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करते पाया गयो तो उससे 50 हजार से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगाइतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है

नेटवर्क सस्पेंड कर सकती सरकार 

नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड भी कर सकेगीसाथ ही साथ आपके मैसेजेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगीइसके अलावा पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए सरकार ने कई सारी पावर को अपने पास रखा हैजैसे कि इमरजेंसी के समय सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकती हैइसके साथ साथ सरकार की इजाजत के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी टावर लगाए जा सकते हैं। 

सरकार के पास रहेंगे अधिकार

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें किसी इमरजेंसी या फिर जंग की हालात में सरकार जरूरत पड़ने पर किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को को अपने कंट्रोल में कर सकेगीइसके बाद सरकार के पास उन्हें सस्पेंड करने की पावर भी रहेगीइसी के साथ देश के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है। 

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