अरविंद केजरीवाल को ED केस में SC से अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं हो सकेंगे जेल से रिहा
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस तीन जज नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बता दें कि केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह अब सीबीआई की कस्टडी में हैं लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे।
केजरीवाल को ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ गई है, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।