अब एनआरआई भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, जानें आवेदन की क्या है प्रक्रिया

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BP Shrivastava
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अब एनआरआई भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, जानें आवेदन की क्या है प्रक्रिया

New Delhi. बैंक में खाता खुलवाना हो, मोबाइल के लिए सिम खरीदना हो या फिर किसी होटल में कमरा बुक करना हो तब भी आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड बहुत आवश्यक है। देश में लगभग हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो गया है, लेकिन एनआरआई यानी प्रवासी भारतीय अब भी इससे वंचित हैं। अब अनिवासी भारतीय (NRI) भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनको आवेदन देना होगा। जानें क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, नियम और शर्तें क्या हैं। 



भारतीय पासपोर्ट का होना जरूरी 



यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने जानकारी दी है कि कोई भी एनआरआई आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इनके लिए उन्हें कुछ नियम व शर्तों का पालन करना होगा। इसके लिए उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर उनके जीवनसाथी एनआरआई है तो उसके पास भी भारतीय पासपोर्ट का होना जरूरी है। 



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नियम : एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होगा भारतीय पासपोर्ट 



यूआईडीएआई के नियम के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा यानी एलटीवी डॉक्यूमेंट होल्डर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन देने से पहले 182 दिन भारत में रुकना होगा। इसी के साथ प्रवासी भारतीय के पास भारत का वैध पासपोर्ट होना चाहिए। ये पासपोर्ट उनके एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एनआरआई के पास भारतीय कंपनी का मोबाइल नंबर भी जरूरी है। इसके साथ ई-मेल आईडी की भी जरूरत होती है।



ऐसे करें आवेदन




  • एनआरआई किसी भी आधार केंद्र में जाकर आसानी से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। 


  •  आपको सबसे पहले आधार फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म सामान्य फॉर्म से काफी अलग होता है।

  •  इसके साथ आपको अपना भारतीय पासपोर्ट भी साथ लेकर जाना होगा।

  •  आपको फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को भरना होगा, जिसके बाद आपको अपना ई-मेल आईडी भी दर्ज करना होगा।

  •  आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए केवल अपना पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी।

  •  इसके बाद आपको अपना बायोमेट्रिक डिटेल्स सबमिट करना होगा।

  •  अब आपको आधार केंद्र से 14 नंबर का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। इस नंबर के जरिये आप आसानी से अपना आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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  • NRI को पैन नंबर फिर से चालू कराने के लिए अब देना होगा यह दस्तावेज



    आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना चाहिए। विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने के संदर्भ में चिंता जताई है।



    अब यह कर सकते हैं 



    अगर एनआरआई ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है। विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अद्यतन नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं।


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