NEW DELHI. अक्सर देखने में आया है कि बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होने पर बैंक उस पर जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें नेगेटिव बैलेंस होने पर किसी भी तरह का जुर्माना न लिया जाए।
एक्स्ट्रा चार्ज कटने पर यहां करें शिकायत
अब बैंक में अकाउंट रखने वालों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अब यदि आपके बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है और उस पर अगर बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज काट लेती है तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल, हेल्पलाइन नंबर 14440 और आरबीआई की वेबसाइट CRPC@rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।
आरबीआई ने जारी किए निर्देश
अब बैंकों द्वारा निगेटिव बैलेंस होने पर एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया जाता रहा है। आरबीआई ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे निगेटिव बैलेंस होने पर ग्राहक से किसी भी तरह का जुर्माना न लें।