दिल्ली: लोकसभा (Lok Sabha) के बाद अब राज्यसभा (Rajya Sabha) में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल (OBC amendment bill) बुधवार को पास हो गया। यह बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। अभी तक यह अधिकार केंद्र के पास है।
बिल के पक्ष में 187 वोट
बुधवार को बिल के पक्ष में 187 वोट और इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े। इससे पहले लोकसभा में मंगलवार शाम को यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया था। लोकसभा में 385 सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया. जबकि विपक्ष ने सरकार का पूरा साथ दिया था और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े थे।