NEW DELHI. अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज (30 जून) आखिरी मौका है। इसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आप कई काम नहीं कर पाएंगे। आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो 1000 रुपए की फीस देकर 30 जून तक कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से कंफर्म किया जाएगा।
ऐसे चैक करें लिंक हैं या नहीं
आप घर बैठे ही फ्री में ये पता कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड डारेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सभी लोगों को पैन से आधार को लिंक कराना जरूरी है।
ऑफलाइन तरीका
आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करने के लिए अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर UIDPAN < 12 अंक का आधार नंबर> < 10 अंक का पैन नंबर> लिखकर मैसेज भेज दें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा।
ऑनलाइन ऐसे करें चैक
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
यहां पर क्विक लिंक में ‘Link Aadhaar Status’ पर जाएं।
पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालें।
View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं।
लिकं नहीं करने पर 10,000 तक की पेनल्टी
30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसके इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की परमिशन नहीं होगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
पैन लिंक नहीं होने पर ये नहीं हो पाएगा
- आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।