प्लेन में एयरहोस्टेस पर चिल्लाया पैसेंजर, रोकने पर पूरे केबिन क्रू के साथ की अभद्रता, आरोपी यात्री और उसके साथी को विमान से उतारा

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The Sootr
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प्लेन में एयरहोस्टेस पर चिल्लाया पैसेंजर, रोकने पर पूरे केबिन क्रू के साथ की अभद्रता, आरोपी यात्री और उसके साथी को विमान से उतारा

NEW DELHI. स्पाइसजेट की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा कथित तौर पर क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी करने का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यात्री ने महिला क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी की थी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें यात्री महिला क्रू मेंबर पर चिल्लाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद कुछ और यात्री महिला क्रू मेंबर के पास आते हैं और जो यात्री महिला क्रू मेंबर से बहस कर रहा होता है, उसे बैठने को कहते हैं। 




— ANI (@ANI) January 23, 2023



एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले किया आरोपी



एयरलाइन ने बताया कि आरोपी यात्री को जब रोका गया तो उसने पूरे केबिन क्रू के साथ गलत व्यवहार किया। इस कारण विमान में बोर्डिंग रोक दी गई। मामला बढ़ने पर केबिन क्रू ने पायलट और सिक्योरिटी स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आरोपी और उसके साथी यात्री को विमान से उतार दिया गया। दोनों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया।



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क्या दिख रहा है वीडियो में?



वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग पैसेंजर एक एयर होस्टेस से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। एयर होस्टेस उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, जिस पर यह शख्स चिल्लाकर कहता है कि हिंदी में बात करो। इतने में एक यात्री आकर मामले को खत्म करने की कोशिश करता है, पर मामला शांत नहीं होता है। एयरहोस्टेस कहती है कि इस शख्स ने उसे (अन्य एयरहोस्टेस) इतना परेशान किया कि उसे रोना आ गया। 



एयर इंडिया के विमान हो चुका है पेशाबकांड



एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान के दौरान शंकर मिश्रा ने शराब के नशे में एक 70 वर्षीय महिला यात्री पर पेशाब कर दी थी। इस मामले पर डीजीसीए सख्त हो गया था। डीजीसीए नागरिक उड्डयन ने नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया किया था। इसके साथ ही साथ पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी न निभाने में असफल रहने पर की गई है। इस मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते एक्शन न करने और कंप्रोमाइज कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, आपने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा। उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।


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