NEW DELHI. यूपी के प्रयागराज में पुलिस हिरासत में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में हत्याकांड की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी के गठन की बात कही गई है। वकील विशाल तिवारी की दायर याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की गई है। याचिका में अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है।
उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (लॉ एंड ऑर्डर) ने 14 अप्रैल को कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 6 वर्षों में 183 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनमें असद और उसका साथी शामिल हैं।
बाइक सवार बदमाशों ने की थी माफिया अतीक और अशरफ की हत्या
पुलिस कस्टडी में हेल्थ जांच के लिए 15 अप्रैल देर रात प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल ले जाते समय अतीक और उसके भाई अशरफ की मेडिकल कॉलेज के पास 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश मीडियाकर्मी बनकर आए थे। पिस्टल की पूरी गोलियां अतीक के सीने में उतार दी थीं। बाद में दोनों को आनन-फानन स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक मुख्य आरोपी था। अतीक अहमद पर सौ से ज्यादा केस चल रहे दर्ज थे।
कॉल्विन अस्पताल में हुए शूटआउट के दौरान जिला पुलिस के 20 जवानों पर तीन शूटर भारी पड़े। वारदात के दौरान घटनास्थल पर अतीक व अशरफ के साथ एक इंस्पेक्टर, 7 एसआई और 13 सिपाही-दीवान मौजूद थे। अतीक व अशरफ को लेकर धूमनगंज थाने से लेकर पुलिस टीम 15 अप्रैल रात 10.19 मिनट पर बाहर निकली। करीब 15 मिनट बाद टीम कॉल्विन अस्पताल के बाहर पहुंच चुकी थी।
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3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर योगी सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया है। समिति दो महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद एचसी के रिटायर्ड जज जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे। कमेटी में रिटायर्ड आईपीएस अफसर सुबेश कुमार सिंह और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं।
अतीक और अशरफ हत्याकांड में एफआईआर दर्ज
अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आर्म्स एक्ट की धारा 3,7, 25, 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक और अशरफ को मारने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। आरोपियों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी हैं। आरोपियों का कहना है कि हम अतीक गैंग का सफाया करना चाहते थे। हम प्रदेश में अपना नाम कमाना चाहते हैं। दोनों को मारने के लिए हम पत्रकार बनकर आए थे।