कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ( PM Internship Scheme) की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 वर्ष की आयु के 1.25 लाख युवाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इस योजना में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) और दिव्यांगों के लिए आरक्षण लागू होगा। इसके लिए योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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चयन और आरक्षण की प्रक्रिया
आज, 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। https://pminternship.mca.gov.in/login/ पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, शाम 5 बजे से कैंडिडेट्स प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी, और चयन 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच होगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को एक सप्ताह का वक्त दिया जाएगा और वे 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इंटर्नशिप की पेशकश स्वीकार या खारिज कर सकेंगे। पेशकश खारिज करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरी पेशकश की जा सकती है।
इंटर्नशिप के लिए पात्रता में स्नातक, हाई स्कूल और डिप्लोमा धारक शामिल हैं। इंटर्नशिप पोर्टल का प्रबंधन भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस ऐप्लीकेशंस ऐंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) करेगी, जो गुजरात सरकार की राष्ट्रीय एजेंसी है। योजना को ऑनलाइन पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in/login/ के जरिए लागू किया जाएगा। पोर्टल का विकास कॉरपोरट कार्य मंत्रालय ने किया है। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकेगा।
वेतन और लाभ
प्रत्येक प्रशिक्षु को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण मिलेगा, जिसमें से 4,500 रुपए सरकार द्वारा और 500 रुपए कंपनियों द्वारा दिए जाएंगे। उन्हें पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा योजना का लाभ भी मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक अनुभव (Professional Experience) प्रदान करना और रोजगार अवसरों को बढ़ाना है। आपको बता दें कि इस इंटर्नशिप योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 23 जुलाई के बजट भाषण में की थी, जो रोजगार पर बल देने की सरकार की योजना का हिस्सा है।
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आरक्षण के नियमों का पालन
एक अधिकारी ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि योजना को लागू किए जाने में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। यह एक प्रायोगिक परियोजना है, जो आगे चलकर सीख लेने और आगे की योजना को बेहतर बनाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक परियोजना के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास मौजूद संसाधनों से धन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा, जब पूरी परियोजना शुरू की जाएगी तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी।
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