DAMAN. केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा शहर में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था। यह व्यक्ति पोल्ट्री फार्म का वर्कर बताया जा रहा है। उस पर तिरंगे से चिकन साफ करने का आरोप है। जिस समय वह ऐसा कर रहा था, उसका किसी ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।
Police nab one for cleaning chicken with national flag in viral videohttps://t.co/uVjgbPDatN pic.twitter.com/xRdP4C4pnt
— DeshGujarat (@DeshGujarat) April 22, 2023
शिकायत होने पर पुलिस ने किया अरेस्ट
सिलवासा की पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रहा था कि शख्स ने तिरंगे का अपमान किया था। इसे लेकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के सेक्शन 2 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ये खबर भी पढ़ें...
राष्ट्रीय झंडे को नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है
अधिकारी ने बताया कि जिस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें किसी भी सार्वजनिक जगह पर राष्ट्रीय झंडे को जलाने, फाड़ने, कुचलने या किसी तरह का नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों ही सजा दी जा सकती है।
भारी पड़ सकता है राष्ट्रध्वज का अपमान
सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम मामले सामने आते है, जिनमें लोग खुलेआम राष्ट्र ध्वज का अपमान करते दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों को इस बारे में कोई अंदेशा नहीं होता कि ऐसा करने पर उन्हें क्या-क्या भुगतना पड़ सकता है। चलिये आज हम आपको बताते हैं कि तिरंगे का अपमान कितना भारी पड़ सकता है।
तिरंगे के अपमान पर क्या है सजा?
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के कुछ प्रावधान बताए गए हैं। इन प्रतीकों में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर भी सजा के प्रावधान शामिल हैं। इनमें जो भी शख्स तिरंगे का अपमान करता है, उसे 3 साल तक की जेल, या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है।