NEW DELHI. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की है। मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा था ?
गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखते हुए कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। फैसले के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।
सजा पर रोक नहीं लगी तो क्या होगा ?
राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कब करेगा, इसकी तारीफ अभी सामने नहीं आई है। अगर राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। अगर सजा बरकरार रहती है तो राहुल 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था मानहानि केस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी।
राहुल को सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा, अगले दिन सांसदी गई
सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि फैसले के 27 मिनट बाद ही राहुल को जमानत मिल गई थी। वहीं 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा।
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राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान
2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि एक छोटा-सा सवाल है- इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी कैसे हैं ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... और अभी थोड़ा और ढूंढेगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे।