SURAT. मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर आज यानी 13 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी।
कांग्रेस नेता ने 3 अप्रैल को दाखिल की थी अपील
राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत की अदालत पहुंचकर अपील दायर की थी। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे।
राहुल की याचिका का विरोध
वहीं, बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने सूरत कोर्ट में कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार इस तरह का अपराध करते हैं। उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। अपील करने के लिए राहुल गांधी जिस ढंग से पेश हुए, वह उनके अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने की मंशा को दर्शाता है।
मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर हुई सजा
सूरत कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। राहुल के खिलाफ 2019 में आपराधिक केस दर्ज किया गया था। राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद 24 मार्च को उनकी लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचारर के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक सभा को संबोधित किया था। राहुल ने कहा था- नीरव मोदी, ललित मोदी... सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान के खिलाफ गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।