कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में 26 मई को होगी अगली सुनवाई, राहुल ने नया पासपोर्ट की NOC के लिए लगाई है याचिका

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Neha Thakur
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में 26 मई को होगी अगली सुनवाई, राहुल ने नया पासपोर्ट की NOC के लिए लगाई है याचिका

NEW DELHI. नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब वह साधारण पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जिसमें कोर्ट से एनओसी की जरूरत है। राहुल ने इस मामले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 24 मई को है। बता दें कि संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की जरुरत होगी।





26 मई को होगी अगली सुनवाई





दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को राहुल गांधी के नए पासपोर्ट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। राहुल ने मंगलवार को याचिका दायर कर कोर्ट से नए पासपोर्ट के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने की मांग की थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध किया। स्वामी ने कोर्ट में कहा कि अगर राहुल को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। स्वामी ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ केस किया था। इस पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने स्वामी को राहुल की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 26 मई को होगी।





कोर्ट के सामने पेश आवेदन में लिखा था ये





आवेदन में कहा गया है कि मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और इस तरह उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए साधारण पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं ।राहुल गांधी ने अपने आवेदन में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। इसलिए उन्हें NOC दी जाए। राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में बुधवार 24 मई को सुनवाई होगी।





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अदालत ने शिकायतकर्ता से मांगा था जवाब





अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा था। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई बुधवार को करना तय कर दी गई थी। कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2015 को राहुल गांधी और अन्य की जमानत नेशनल हेराल्ड मामले में मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी।





विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी





आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक अन्य विदेश दौरे पर गए थे। राहुल की वह यात्रा काफी सुर्खियों में रही थी। मार्च महीने में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर घेरा था। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए यह कहा था कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार संस्थाओं पर लगातार दवाब बना रही है। 



 



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