गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपत्तिजनक बयान देने पर राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ( MP-MLA Court ) ने 2 जुलाई को तलब किया हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर थे। इस दौरान राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाना होगा।
5 साल पहले दिया था बयान
जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह ( amit shah ) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अमित शाह को हत्यारा कहा था।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर कोर्ट में पेश हुए
इससे पहले राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर कोर्ट में पेश हुए थे। तब उन्हें जमानत मिल गई थी।
कोर्ट ने निरस्त किया प्रार्थना-पत्र
अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय का कहना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र के घरहाकला डिहवा निवासी राम प्रताप ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। इस मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें दलील की गई कि राम प्रताप न तो इस मामले में पीड़ित हैं और न ही इस मामले से उनका कोई लेना-देना है।
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पांडेय ने बताया कि इस पर अदालत ने राम प्रताप के प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया। राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
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