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NEW DELHI. मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब शुक्रवार (4 अगस्त) को होने वाली सुनवाई से पहले ही दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी ने 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग हो रहा है। मानहानि केस में मुझे अधिकतम सजा दी गई है जिस वजह से मेरी संसद सदस्यता चली गई। राहुल ने कहा कि माफी मांगने से मना करने पर मुझे घमंडी कहना गलत है।
पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा ?
मोदी सरनेम केस में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को जवाब दाखिल किया था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार ही नहीं है। एक पूरे वर्ग को बेइज्जत करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया। उनका ये व्यवहार घमंड भरा है। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की है और इस मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट क्यों गए राहुल गांधी ?
मानहानि केस में राहुल गांधी को मार्च 2023 में सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसने 21 जुलाई को गुजरात सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
मोदी सरनेम मामला क्या है ?
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है ? इस मामले पर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।