गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से किया इंकार

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Puneet Pandey
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गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से किया इंकार

AHEMDABAD. गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसी हालत में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत दिखाई नहीं देती है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेगी। 





कानूनन सही सजा दी





केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस केस में सजा न्यायोचित है। जस्टिस प्रच्छक ने कहा, 'राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। ऐसे में सजा पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा।







— TheSootr (@TheSootr) July 7, 2023





मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान





2019 में कर्नाटक की सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उनके इस बयान पर गुजरात के भाजपा नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।





संसद सदस्यता क्यों गई





सजा होने के पहले राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। उन्हें 23 मार्च 2023 को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। उसके बाद 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।



राहुल गांधी Rahul Gandhi सजा sentence