हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए रंजीत सिंह हत्या मामले में पांचों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है।

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Deeksha Nandini Mehra
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हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख और चार अन्य को हत्या मामले में बरी कर दिया है। रंजीत सिंह हत्या मामले ( Ranjit Singh murder case ) में पांचों आरोपियों को बरी किया गया है। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है।

दरअसल, राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई कोर्ट ने रेप केस और दो हत्याओं के मामले में 2019 में राम रहीम सहित अन्य लोगों को दोषी करार दिया था। बाद में कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2021 को राम रहीम और अन्य को रंजीत सिंह की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 

साल 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। इस मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह हैं। वहीं, एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। हालांकि, रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाईकोर्ट के समक्ष राम रहीम की अपील अभी भी लंबित है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। 

2002 का है मामला

साल 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।  डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे। गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। 

रंजीत सिंह हत्या केस 

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