NEW DELHI. 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के निर्णय के बाद आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के 2000 रुपए के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है। आम जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था के तहत ही 2000 रुपए के नोट बदले और जमा किए जाएंगे। आरबीआई ने जारी नोटिस में कहा कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने की सुविधा सामान्य रहेगी। साथ ही आरबीआई द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए बैंक गर्मियों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और पीने के पानी का भी उचित प्रबंध किया जाए। वहीं, केंद्रीय बैंक की ओर से बैंकों को 2000 को नोट एक्सचेंज करने का प्रतिदिन का डाटा एकत्रित करने को भी कहा गया है।
The facility of exchange of Rs 2000 banknotes across the counter shall be provided to the public in the usual manner, that is, as was being provided earlier: Reserve Bank of India (RBI)
Exchange of the Rs 2000 banknotes into banknotes of other denominations can be made upto a… pic.twitter.com/HpbqEpiwie
— ANI (@ANI) May 22, 2023
दुकानदार को अभी 2000 का नोट दे सकते हैं
शक्तिकांत दास ने ये भी साफ किया कि 2000 रुपए के नोट को लेकर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बैंक में तो 2000 का नोट बदल ही सकते हैं, साथ ही किसी भी दुकान पर जाकर आप नोट से आसानी से सामान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। आम जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था के तहत ही 2000 रुपए के नोट बदले और जमा किए जाएंगे। बैंकों को इसके लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है। 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे। इसके बाद अब इन नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और 30 सितंबर 2023 तक ये बैंकों में आसानी से जमा और एक्सचेंज किए जा सकते हैं।
कल से एक्सचेंज होंगे 2000 के नोट
आरबीआई द्वारा 2,000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान 19 मई को किया गया था। कोई भी एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए या 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है। नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के स्लिप/फॉर्म भरने या आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। गवर्नर दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे। अब चूंकि बाजार में और वैल्यू के नोटों की कोई कमी नहीं है, तो इन्हें चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है, हालांकि लीगल टेंडर बने रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक ये बैंकों में आसानी से लिए जा सकते हैं।
नोट बदलने 4 महीने का समय
मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोट को चलने से बाहर करने पर कहा कि 4 महीने का समय दिया गया है और लोग आराम से नोट बदल सकते हैं, आप आराम से नोट बदलें। 4 महीने का समय है इस मामले को गंभीरता से लें। नोट बदलने के लिए काफी समय है। पुराने नोट बदलने के लिए लगाई पाबंदी को आप किसी तरह की दिक्कत ना मानें।
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क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया निर्णय
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 के नोट को चलन से बाहर करना क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है और इसे आरबीआई के करेंसी मैनजेंमेंट सिस्टम का हिस्सा माना जाना चाहिए। नोट बदलने के लिए काफी समय है लिहाजा लोग नोट बदलने में किसी तरह की अफरातफरी न करें। जो कठिनाई होगी आरबीआई उसे सुनेगा और पुराने नोट बदलने के लिए लगाई पाबंदी के तहत किसी तरह की दिक्कत जनता को ना हो, इसका ध्यान रखा गया है।