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New Delhi. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्कों को लेकर अहम ऐलान किया है, ऐलान में बताया गया है कि चवन्नी और उससे छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी सिक्के चलन में हैं। कोई भी दुकानदार या फिर कोई शख्स आठ आने लेने से मना नहीं कर सकता। या किसी सिक्के को नकली बताकर उसे स्वीकार नहीं करने पर उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है।
सिक्कों को लेकर हर शहर में अलग नियम
आमतौर पर देखने में यह आया है कि अनेक शहरों में पचास पैसे के सिक्के तो क्या, 5 रुपए से नीचे के सिक्के यानि 1 और 2 रुपए के सिक्कों का चलन स्वतः बंद कर दिया गया है। दुकानदार इन्हें लेने से मना कर रहे हैं। दुकानदार द्वारा यह भी कहा जाता है कि ऐसा सिक्का कभी जारी ही नहीं किया गया, या फिर वह नकली है। व्यापारियों द्वारा स्वतः लिए गए इस निर्णय को देखते हुए आरबीआई ने यह ऐलान किया है। जिसके तहत 50 पैसे का सिक्का भी चलन में है और दुकानदार को उसे लेना पड़ेगा।
मना करने पर हो सकती है यह कार्रवाई
आरबीआई के मुताबिक कोई व्यक्ति या दुकानदार आपका दिया हुआ सिक्का लेने से मना करे तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिसके चलते दुकानदार को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एनसीईबी के अनुसार भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धारा 489 के तहत मामले की एफआईआर कराई जा सकती है। तत्काल सहायता के लिए पुलिस को भी बुलाया जा सकता है।
केवल यह सिक्का हुआ है चलन से बाहर
आरबीआई ने अभी तक केवल 25 पैसे यानि चवन्नी और उससे छोटे सिक्के यानि दस पैसा, बीस पैसा और 5 पैसा को चलन से बाहर किया है। दूसरी ओर 50 पैसे के सिक्के अब जारी नहीं किए जाते, लेकिन ये चलन से बाहर नहीं किये गए हैं। आरबीआई ने यह भी बताया है कि 1 और 2 रुपए के सिक्के भी चलन में हैं, इन्हें जारी भी किया जा रहा है। एक से ज्यादा डिजाइन के साथ इन्हें जारी किया जा सकता है।