RGPV : पूर्व कुलपति, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पर 3-3 हजार का इनाम
Marut raj | Apr 03, 2024, 19:00 IST
Reward of Rs 3000 each announced on former Vice Chancellor Registrar and Finance Controller of RGPV द सूत्र आरजीपीवी
आरजीपीवी में 19 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के मामले में पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा फरार चल रहे हैं।
भोपाल. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( आरजीपीवी घोटाला / RGPV scam ) के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा को भोपाल पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। तीनों पर 3 - 3 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इन पर यूनिवर्सिटी के सरकारी खाते से 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप है। प्रो. सुनील कुमार, आरएस राजपूत, ऋषिकेश वर्मा, कुमार मयंक और दलित संघ सोहागपुर के खिलाफ एक महीने पहले भोपाल के गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से कुमार मयंक को SIT ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था।
RGPV के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने कोर्ट में 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर 2 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अप्रैल बुधवार को भोपाल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर पूर्व कुलपति की ओर से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है इससे पहले आरएस राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी।
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( RGPV ) के अकाउंट से 19.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने नोटशीट में गलत तथ्यों को लिखा गया था। आरजीपीवी के फंड को निजी खातों में जमा कराया गया था।
Rajiv Gandhi University of Technology | रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पर इनाम घोषित | Reward announced on former Vice Chancellor | Registrar and Finance Controller
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
RGPV के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने कोर्ट में 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर 2 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अप्रैल बुधवार को भोपाल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर पूर्व कुलपति की ओर से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है इससे पहले आरएस राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी।
19.48 करोड़ का घोटाला
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( RGPV ) के अकाउंट से 19.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने नोटशीट में गलत तथ्यों को लिखा गया था। आरजीपीवी के फंड को निजी खातों में जमा कराया गया था।
Rajiv Gandhi University of Technology | रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पर इनाम घोषित | Reward announced on former Vice Chancellor | Registrar and Finance Controller
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