HARIDWAR. उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर 12 अप्रैल, शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह केस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार में किया है। भदौरिया ने अपने वाद में कहा कि राहुल के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आहत हुआ हैं।
9 जनवरी 2023 को राहुल ने दिया था बयान
9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंबाला जिले में कांग्रेस राहुल गांधी एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौरव कौन थे? मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा। वे खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं।
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कोर्ट ने कहा - कोर्ट आकर अपना बयान दर्ज कराएं राहुल
इधर, बिहार के पटना जिले में MP/MLA कोर्ट ने राहुल को मानहानि केस में 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल कोर्ट आकर अपना बयान दर्ज कराएं। दरअसल, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मोदी सरनेम मामले में राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिली थी, संसद की सदस्यता भी गई
इससे पहले 23 मार्च को 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे।
2014 से 2022 तक के राहुल गांधी पर केस
- 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीएस की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।
2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है।
2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने 'मोदी चोर है' कहा था।
2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को BJP और संघ की विचारधारा से जोड़ा।
2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में पांच दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।
2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है।
2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया गया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था- द सैड ट्रुथ अबाउट इंडिया कमांडर इन थीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ एक गुड़गांव की एक कोर्ट में मानहानि का केस किया गया।
2019 में जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया।
2019 में झारखंड में राहुल ने कहा- कांग्रेस भाजपा की तरफ हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया।
2022 में राहुल ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।